
CBDT ने इनऑपरेबल PAN के लिये TDS/TCS राहत के नियम बदल दिए
CBDT ने सर्कुलर नं. 9/2025 जारी कर इनऑपरेबल PAN से जुड़ी उच्च TDS/TCS दरों पर राहत दी है। अप्रैल‑2024 से जुलाई‑2025 के बीच किए गए लेन‑देनों पर यदि PAN सप्टेंबर‑2025 तक सक्रिय हो जाए तो सामान्य दर प्रचलित होगी। अगस्त‑2025 के बाद के लेन‑देनों के लिये दो महीने की अवधि दी गई है। लिंकिंग की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर 2025 तय की गई है, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी।
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